उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस || Bonus in Uttar Pradesh Basic Education Department || Payment of Bonus in Uttar Pradesh 🔥
Bonus Payment in Uttar Pradesh || उत्तर प्रदेश में बोनस
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाला 30 दिन का तदर्थ बोनस(Ad - hoc Bonus) - इसका भुगतान प्रायः दीवाली के आस - पास होता है इसलिए इसे दीवाली बोनस भी कहते हैं।
30 दिन के तदर्थ बोनस हेतु अर्ह कर्मचारी
➤समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी (in Group C and Group D)
➤अराजपत्रित राज्य कर्मचारी (in Group B)
30 दिन के तदर्थ बोनस हेतु अर्ह कर्मचारी हेतु अनिवार्यता
नियम : 1तदर्थ बोनस केवल उन कर्मचारियों क़ो अनुमन्य होंगा जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2025 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।
नियम : 2ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। जिन कर्मचारियों को वर्ष 2024 - 2025 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों / शिक्षकों हेतु : 30 दिन चुनें।
तदर्थ बोनस का भुगतान कैसे होगा ?
सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त तदर्थ बोनस अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि (पी०एफ०) खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पी०पी०एफ०) में जमा किया जायेगा, जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2025 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। भुगतान की उक्त प्रक्रिया, सरकार की अधिसूचना अनुसार परिवर्तनीय हो सकती है।
Select No. of Days :-
रेलवे कर्मचारी : 78 दिन इंडिया पोस्ट कर्मचारी : 60 दिन चुनें।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोनस कैलकुलेटर की प्रतिकृति तैयार करना सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दंडनीय कृत्य है । न्यायिक क्षेत्र-उच्च न्यायालय, प्रयागराज
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IMPORTANT INFORMATION
किसी भी समस्या के लिए राज्य स्तर पर बनाए गए विद्या समीक्षा केंद्र के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं जिसका नंबर 05223538777 है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करने के उपरांत आपको शिकायत नंबर उपलब्ध कराया जाएगा जिससे आप अपने शिकायत की स्थिति को देख सकते हैं।
2 Comments
Very good work...
ReplyDeleteएक दिन की वेतन कटौती होने पर बोनस मिलेगा या नहीं।
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