कार्यालय वित्त एवं अधिकारी बेसिक शिक्षा जनपद-अमेठीपत्रांक: 666 ३० / ले०सं० / 2021-22
समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद-अमेठी।
विषय- शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वर्ष 2020-21 के बोनस भुगतान के सम्बन्ध में।
अवगत कराना है कि शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वर्ष 2020-21 में बोनस भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही की जानी है, उक्त भुगतान हेतु बिल प्रेषित किया जा रहा है। जिसका परीक्षणकर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि -
1. सूची में उन्ही शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नाम सम्मलित किया जाय जिन्होंने दिनांक 31.03.2021 को 01 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है।
2. ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनके विरूद्धविभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, तथा जिन कर्मचारियों को वर्ष 2020-21 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा आपराधिक मुकादमें में दण्ड दिया गया हो उनके नाम प्रेषित बिल से हटा दिया जाय।
इसे भी देखें :- बोनस कैलकुलेटर उत्तर प्रदेश
3. ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारीजो दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले है उन्हें बोनस की सम्पूर्ण धनराशि नकद दी जाय।
4. ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो भविष्य निधि खाते के सदस्य है उन्हें बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के जी०पी०एफ० खाते में जमा किया जायेगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा।
5. ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है उन्हें उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के रूप में दी जायेगी अथवा पब्लिक प्राविडेन्ट फण्ड में जमा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।
6. दिनांक 31.03.2021 को सेवानिवृत्त तथा 01 अप्रैल 2021 के बाद मृत हो चुके ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनको बोनस देय हैं उनकी सूची अलग से प्रेषित की जाय।
7. पारस्परिक स्थानान्तरण से जनपद अमेठी आये शिक्षकों जिन्हें बोनस देय है कि सूची अलग से प्रेषित किया जाय।
भवदीयवित्त एवं लेखाधिकारीबेसिक शिक्षा, अमेठी।
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