UP School Admission Age Limit Rules & TC Counter-Signature New Order 2026
UP Basic Education Department Letter Update: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के समय जन्मतिथि अंकन और शिक्षा अधिकारियों द्वारा टी०सी० (Transfer Certificate) प्रतिहस्ताक्षर (Counter-Signature) के संबंध में एक महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।
यदि आप एक शिक्षक, प्रधानाध्यापक या अभिभावक हैं, तो कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा और टी०सी० सत्यापन से जुड़े इन नए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए इस आदेश के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझते हैं।
1. कक्षा 01 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा (Age Limit for Class 1)
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों में जन्मतिथि संशोधन के कई मामले आ रहे हैं, जिनमें बच्चों की आयु प्रवेश के समय शिक्षा के अधिकार अधिनियम- 2009 (RTE Act 2009) द्वारा निर्धारित आयु से कम पाई जाती है।
- नए नियम के अनुसार, कक्षा-01 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 06 वर्ष निश्चित की गयी है।
- प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रवेश के समय जन्मतिथि अंकित करते समय उस मूल अभिलेख (Document) का स्पष्ट उल्लेख करें, जिसके आधार पर जन्मतिथि लिखी जा रही है ताकि भविष्य में कोई संदेह न रहे।
2. जन्म प्रमाण पत्र न होने पर मान्य दस्तावेज (Alternative Age Proof Documents)
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 और उ०प्र० नियमावली 2011 के नियम-9 के तहत, यदि किसी बच्चे के पास 'जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886' के अधीन कोई आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, तो प्रवेश के लिए निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज को आयु के प्रमाण के रूप में मान्य माना जाएगा:
- (क) अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (ANM) पंजी अभिलेख।
- (ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख।
- (ग) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी (Village Register)।
- (घ) माता-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से घोषणा।
नोट: विद्यालय में प्रथम प्रवेश के समय उपर्युक्त में से किसी एक अभिलेख के आधार पर ही जन्मतिथि का अंकन किया जाना अनिवार्य है।
3. टी०सी० प्रतिहस्ताक्षर (TC Counter-Signature) के लिए नए कड़े निर्देश
अक्सर देखा जाता है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) के प्रतिहस्ताक्षर में स्पष्टता नहीं होती। इसके समाधान के लिए समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि:
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टी०सी० में हस्ताक्षरकर्ता का नाम तथा पदनाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- इसके साथ ही टी०सी० पर एस०आर० (Scholars Register - SR) पंजिका संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।
UP School Admission & TC Rules 2026: Frequently Asked Questions
Q1. उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल की कक्षा 1 में एडमिशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
उत्तर: नए शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-01 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 06 वर्ष निश्चित की गई है।
Q2. क्या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन कक्षा 1 में हो सकता है?
उत्तर: नहीं, आरटीई एक्ट 2009 (RTE Act 2009) और शिक्षा अनुभाग-5 के नए नियमों के तहत प्रवेश के समय 06 वर्ष से कम आयु होने पर दाखिला नहीं दिया जाएगा।
Q3. स्कूल एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) न होने पर कौन से दस्तावेज मान्य हैं?
उत्तर: जन्म प्रमाण पत्र न होने पर ये 4 दस्तावेज मान्य हैं: (क) अस्पताल या एएनएम (ANM) पंजी अभिलेख, (ख) आंगनबाड़ी का अभिलेख, (ग) ग्राम पंजी (Village Register) का रिकॉर्ड, या (घ) माता-पिता/अभिभावक द्वारा आयु का शपथ-पत्र (Affidavit)।
Q4. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार टीसी प्रतिहस्ताक्षर (TC Counter-Signature) का नया नियम क्या है?
उत्तर: अब खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित टीसी पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम, उनका पदनाम (Designation) और एस०आर० (SR) पंजिका संख्या का स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।
Q5. क्या कक्षा 1 में प्रवेश के लिए माता-पिता का शपथ-पत्र (Affidavit) मान्य है?
उत्तर: हाँ, उ०प्र० नियमावली 2011 के नियम-9 के तहत यदि कोई आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो माता-पिता या अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा शपथ-पत्र के माध्यम से की जा सकती है।
Q6. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय प्रवेश के लिए कौन सी नियमावली लागू होती है?
उत्तर: इसके लिए 'नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009' और 'उत्तर प्रदेश नियमावली 2011' के नियम प्रभावी हैं।
Q7. स्कूल में एडमिशन लेते समय छात्र की जन्मतिथि का अंकन किस आधार पर किया जाएगा?
उत्तर: प्रधानाध्यापक को छात्र पंजी (SR Register) में जन्मतिथि दर्ज करते समय उस वैध मूल अभिलेख (जैसे- अस्पताल रिकॉर्ड या शपथ-पत्र) का स्पष्ट उल्लेख करना होगा जिसके आधार पर जन्मतिथि लिखी गई है।
Q8. क्या बिना एस०आर० (SR Number) संख्या के प्रतिहस्ताक्षरित टीसी (Counter-Signed TC) मान्य होगी?
उत्तर: नहीं, नए आदेश के अनुसार टीसी प्रतिहस्ताक्षर में एस०आर० पंजिका संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य कर दिया गया है, इसके बिना टीसी अधूरी मानी जाएगी।
Q9. उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश आयु और टीसी नियमों का यह नया शासनादेश कब जारी हुआ?
उत्तर: यह महत्वपूर्ण शासनादेश सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद (उत्तर प्रदेश, प्रयागराज) द्वारा दिनांक 29.07.2026 को पत्रांक संख्या 493 के तहत जारी किया गया है।
Q10. यूपी बेसिक शिक्षा विभाग का यह नया नियम किन स्कूलों पर लागू होगा?
उत्तर: यह नियम उत्तर प्रदेश के समस्त प्राथमिक (Primary) और उच्च प्राथमिक/अपर प्राथमिक (Upper Primary) विद्यालयों के प्रवेश और टीसी सत्यापन प्रक्रिया पर लागू होगा।
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