
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों हेतु अवकाश के प्रकार
मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश संबंधी नियम
➤ 4 दिवस तक के आकस्मिक अवकाश के आवेदन की स्वीकृति प्रधानाध्यापक द्वारा एवं 4 दिवस से अधिक के आकस्मिक अवकाश के आवेदन की स्वीकृति खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है।
➤ शासनादेश के अनुसार, आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति / अस्वीकृति को सक्षम स्तर द्वारा एक दिवस में ही कर दी जायेगी।
चिकित्सा अवकाश
➤ चिकित्सा अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार निहित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में चिकित्सा प्रमाण-पत्र अपलोड होने के दो दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे।
➤ तत्पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन / आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गयी है।
बाल्य देखभाल अवकाश
➤ बाल्य देखभाल अवकाश के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार दो दिवस में खण्ड शिक्षा अधिकारी आवेदन पर संस्तुति सहित अग्रसारण अथवा आपत्ति कर सकेंगे।
➤ तत्पश्चात खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करते ही आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगा जहां से उसका अनुमोदन / आपत्ति अधिकतम 2 दिवस के भीतर करने की व्यवस्था दी गयी है।
अवकाश अस्वीकृत सम्बन्धी प्रावधान - खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश बिना किसी टिप्पणी के अस्वीकार नहीं किए जा सकते हैं जो कि अपारदर्शिता का द्योतक है। कोई भी अवकाश अस्वीकृत करते समय टिप्पणी अवश्य इंगित होनी चाहिए, जिससे कि सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका को उक्त हेतु जानकारी हो सके कि किस दस्तावेज या किस अभाव में उसका आवेदन निरस्त किया गया है।
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1 Comments
महोदय ये बताए ????क्या किसी सहायक अध्यापक को प्रधानाचार्य अनुपस्थित कर के पत्र व्यवहार पंजिका पर बिना अध्यापक या उच्च अधिकारी की संस्तुति के बिना अनुपस्थित अवकाश अंकित कर सकता है
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