मानव सम्पदा अवकाश सम्बन्धी नियम | Leave Rules Manav Sampada

 मानव सम्पदा अवकाश सम्बन्धी नियम | Leave Rules Manav Sampada 

मानव सम्पदा अवकाश सम्बन्धी नियम | Leave Rules Manav Sampada मानव सम्पदा अवकाश सम्बन्धी नियम | Leave Rules Manav Sampada

मानव सम्पदा अवकाश सम्बन्धी नियम | Leave Rules Manav Sampada



मानव संपदा के अंतर्गत समस्त अवकाश संबंधी नियम

1. आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम -
a. आकस्मिक अवकाश विध्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें। विध्यालय आरंभ आवेदित अवकाश मान्य नहीं होगा ।
b. आकस्मिक अवकाश किसी भी स्तिथि में ऑफलाइन नहीं देय होगा।

2. उपार्जित अवकाश (EARN LEAVE ) संबंधी नियम -
a. उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग ना किया जाए यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय से अनुपस्तिथ पाए जातें हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 
b. उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए क्यूंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। 
C. EL न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित की जाए। 3 दिन से कम EL पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.चिकित्सा अवकाश संबंधी नियम -
a. चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र (Doctor's Prescription) दोनों की संकलित पीडीएफ़ (2 MB से कम) बनाकर अपलोड करें।
b. चिकित्सा अवकाश विध्यालय अवधि प्रारम्भ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पर आवेदित किया जाए । (बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सा अवकाश पर विचार नहीं किया जाएगा) 
c. चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो ।
d. जॉइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए यदि फिटनेस नहीं लगा होगा तो जॉइनिंग रीक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
e. चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विध्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन (मानव संपदा पोर्टल परकार्यभार ग्रहण करें तथा चिकित्सा अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छायाप्रति तथा अवकाश स्वीकृति पत्र की छायाप्रति अपने विध्यालय में सुरक्षित रखेंगे। 
f. चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग / गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

4. बाल्य देखभाल अवकाश संबंधी नियम -

a. बाल्य देखभाल अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाए क्यूंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। 

b. बाल्य देखभाल अवकाश के अभिलेख -
i. प्रार्थना पत्र
ii. बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप (प्रारूप पर विध्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए)
iii. बाल्य देखभाल अवकाश के आधार सम्बधी अभिलेख-
1. यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र
2. यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे के विध्यालय का आई कार्ड तथा परीक्षा सारिणी 
iv. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चा 10th से ऊपर की कक्षा में है तो हाईस्कूल का प्रमाणपत्र लगा होना चाहिए)
V. शपथ पत्र (शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो)
vi. बाल्य देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण (वर्तमान सत्र) तथा विद्यालय में पूर्व से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए।

5. प्रसूति अवकाश संबंधी नियम -
a. प्रार्थना पत्र
b. प्रसूति अवकाश देयक संबंधी प्रारूप
c. चिकित्सक का परामर्श पत्र
d. अल्ट्रासाउन्ड की फोटो व अल्ट्रासाउन्ड की रिपोर्ट
e. शपथ पत्र

6. गर्भपात अवकाश संबंधी नियम -
a. प्रार्थना पत्र
b. चिकित्सक का परामर्श पत्र
c. पत्र

अत्यंत महत्वपूर्ण -

  • किसी भी विध्यालय में 33% (एक तिहाई) से अधिक शिक्षक/शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे।
  • किसी भी विध्यालय में यदि पूर्व से 2 शिक्षिकाएं बाल्यकाल अवकाश पर हैं तो ऐसे विध्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल्यकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  • बाल्यकाल अवकाश पर चल रहीं शिक्षिकाओं को यदि समय समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्तिथ होना होगा।
  • दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विध्यालय में हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखें व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवकाश आवेदित करें।

नोट- उक्त समस्त अवकाश किसी भी परिस्तिथि में ऑफलाइन देय नहीं होंगें।

समस्त प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है की वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ का आवेदित अवकाश स्वीकृति से पूर्व विध्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे तथा आवेदनकर्ता (आकस्मिक अवकाश / चिकित्सा अवकाश को छोड़कर) किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व उपभोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्तिथ नहीं होंगे। 


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