बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाशों की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।
समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त किया जाना | चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना | बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनों के लिये दिया जाना | शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश /शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर/राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाना | परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होना।
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