How is the seniority of teachers working in Basic Education Department, Uttar Pradesh determined? बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की ज्येष्ठता कैसे निर्धारित होती है ?
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के अनुसार - अध्यापकों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी से है।
बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों की ज्येष्ठता कैसे निर्धारित होती है ? इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में क्या प्रावधान हैं? आइए विस्तार से जानते हैं -
👉 ज्येष्ठता :- (1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी। परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।
Case - 1 | |
अध्यापक - 1 DOB - 15.05.1989 प्रथम नियुक्ति तिथि - 09.09.2009 |
अध्यापक - 2 DOB - 01.09.1988 प्रथम नियुक्ति तिथि - 04.09.2010 |
Case - 2 | |
अध्यापक - 1 DOB - 15.05.1989 प्रथम नियुक्ति तिथि - 09.09.2009 |
अध्यापक - 2 DOB - 01.09.1990 प्रथम नियुक्ति तिथि - 09.09.2009 |
नोट - यदि दो या दो से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति-तिथि व जन्म-तिथि एक ही होती है तब वरिष्ठता/ज्येष्ठता के निर्धारण हेतु नाम के एल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है।
टिप्पणी :- सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। किसी विशिष्ट मामले में कारण विधिमान्य है या नहीं इसके संबंध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
(2) किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, संबंधित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
व्याख्या :- बेसिक शिक्षा विभाग में संवर्ग -
1) संवर्ग-1 : AT - PS
2) संवर्ग-2 : HT - PS अथवा AT - UPS
3) संवर्ग-3 : HT - UPS
👉 यदि किसी अध्यापक का स्थानांतरण एक जनपद से दूसरे जनपद में होता है तो वह अध्यापक दूसरे जनपद में, अपने संवर्ग में, उस जनपद में पहले से तैनात अध्यापकों में से सबसे कनिष्ठ होगा। उदाहरण -
नियम - 2 के अनुसार : यदि किसी सहायक अध्यापक T-1 जिसकी नियुक्ति 01.07.2015 को जनपद A में हुई है, का स्थानांतरण जनपद A से जनपद B में होता है। जनपद B में कोई सहायक अध्यापक T-2 है जिसकी नियुक्ति 05.09.2018 को हुई है तो जनपद B के सन्दर्भ में, सहायक अध्यापक T-2 सहायक अध्यापक T-1 से वरिष्ठ / ज्येष्ठ होगा।
📌 अप्रशिक्षित शिक्षकों की पदोन्नति का प्रावधान नहीं है एवं ऐसे समस्त अप्रशिक्षित शिक्षक जिनके द्वारा दो वर्षीय बी०टी०सी० प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया गया है, उनकी ज्येष्ठता नियमित प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त होने की तिथि से अवधारित की जायेगी। यदि अध्यापक की नियुक्ति अप्रशिक्षित वेतनकम में हुयी थी एवं बाद में उन्हें प्रशिक्षण मुक्ति का लाभ देकर प्रशिक्षित वेतनकम प्रदान किया गया है तथा उन्हें प्रथम पदोन्नति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है, तो भी द्वितीय पदोन्नति नहीं की जायेगी, जब तक कि वह डायट से दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लेते तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से उनकी ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।
📌 चूंकि प्र०अ० उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पदोन्नति हेतु परिणामी ज्येष्ठता का लाभ नहीं दिया जाना है, अतः सम्बन्धित शिक्षकों की ज्येष्ठता उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से अवधारित की जायेगी।
📌 अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से आये हुये शिक्षकों की ज्येष्ठता उनके जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी न कि उनकी पूर्व जनपद में नियुक्ति तिथि को।
📌 समस्त ऐसे शिक्षक जो पूर्व में अवैतनिक अवकाश पर रहे हैं की अवैतनिक अवकाश की अवधि अनिवार्य रूप से अंकित की जाये।
📌 ऐसे शिक्षक जिन्हें पूर्व में कोई लघु / दीर्घ दण्ड दिया गया हो एवं उसका नियमानुसार निस्तारण न किया गया हो, पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होंगे।
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