उत्तर प्रदेश : विद्यालय प्रभारी तैनाती नियमावली 2025 | Primary & Junior School Incharge Rules
बेसिक
शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों (प्राथमिक) और सीनियर
बेसिक स्कूलों (उच्च प्राथमिक) में नियमित प्रधानाध्यापकों की अनुपस्थिति में
प्रभारी (Incharge)
तैनात करने के संबंध में वर्ष 2025 के लिए
स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।
1. प्राथमिक स्तर (जूनियर बेसिक स्कूल) हेतु नियम
प्राथमिक
विद्यालयों में प्रभारी की तैनाती पूर्णतः छात्र संख्या के आधार पर तय की गई है:
§
150 या उससे अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय:
ü
यदि नियमित प्रधानाध्यापक तैनात नहीं है, तो जिला
वरीयता सूची (प्राथमिक हेडमास्टर/जूनियर सहायक) के आधार
पर तैनाती की जाएगी ।
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नोट: चूंकि यह पद इसी कार्य हेतु निर्धारित
है, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त इंसेंटिव (Incentive) नहीं दिया जाएगा ।
§
150 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय:
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ऐसे विद्यालयों में उसी स्कूल के सीनियर
(वरिष्ठ) अध्यापक को विद्यालय का प्रभार सौंपा जाएगा ।
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इन्हें भी कोई अतिरिक्त लाभ या इंसेंटिव प्राप्त
नहीं होगा ।
2. उच्च प्राथमिक/जूनियर स्तर (सीनियर बेसिक स्कूल) हेतु नियम
उच्च
प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी तैनाती और इंसेंटिव के नियम निम्नलिखित हैं:
§
100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय:
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नियमित प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में
प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/जूनियर सहायक अध्यापक की जिला वरीयता सूची
से तैनाती होगी ।
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विशेष लाभ: इन शिक्षकों को
कार्यभार संभालने के बदले अतिरिक्त इंसेंटिव और प्रमोशन (Promotion) का लाभ
दिया जाएगा ।
§
100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय:
ü
इन विद्यालयों में वर्तमान कार्यरत वरिष्ठ
शिक्षक को ही कार्यवाहक प्रभारी बनाया जाएगा ।
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इस स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त
इंसेंटिव देय नहीं होगा ।


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