Student Teacher Ratio in UP Primary Schools || Pupil Teacher Ratio in UP Basic Schools || उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात
प्राथमिक विद्यालय हेतु शिक्षक छात्र अनुपात (1:30)
छात्र संख्या | शिक्षक |
---|---|
1 से 60 तक | 02 अध्यापक |
61 से 90 तक | 03 अध्यापक |
91 से 120 तक | 04 अध्यापक |
121 से 150 तक | 05 अध्यापक |
151 से 200 तक | 05 अध्यापक + 01 प्र०अ० |
200 से अधिक | शिक्षक छात्र अनुपात = 1:40 + 1 प्र०अ० |
उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु शिक्षक छात्र अनुपात (1:35)
छात्र संख्या | शिक्षक |
---|---|
100 तक | 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय में 03 अध्यापक |
105 तक | 101 से 105 तक छात्र संख्या वाले विद्यालय में 03 अध्यापक + 1 प्र०अ० |
105+ | 105 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात = 1:35 + 1 प्र०अ० |
• प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्धारित किया गया है।
• पीटीआर हर एक शिक्षक के लिए छात्रों की संख्या को दर्शाता है। यह कुल छात्रों की संख्या को शिक्षकों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।
• अधिनियम के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर पीटीआर 30:1 है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पीटीआर 35:1 है।
आर०टी०ई० अधिनियम - 2009 की मुख्य विशेषताएं:
• इस अधिनियम ने अनुच्छेद 21-ए के तहत बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया है।
• इस अधिनियम का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।
• इस अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग और दिव्यांगों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया।
• अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और बुनियादी ढांचे, स्कूल के कार्य दिवसों, शिक्षक के काम के घंटों से संबंधित मानदंडों और मानकों को निर्धारित करता है।
• यह अधिनियम बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना और शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक लगाता है।
• अधिनियम के अनुसार, शिक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित प्रवेश और शैक्षणिक योग्यता के साथ की जाएगी।
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