उत्तर प्रदेश : विद्यालय प्रभारी तैनाती नियमावली 2025 | Primary & Junior School Incharge Rules
बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों (प्राथमिक) और सीनियर बेसिक स्कूलों (उच्च प्राथमिक) में नियमित प्रधानाध्यापकों की अनुपस्थिति में प्रभारी (Incharge) तैनात करने के संबंध में वर्ष 2025 के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
1. प्राथमिक स्तर (जूनियर बेसिक स्कूल) हेतु नियम
प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी की तैनाती पूर्णतः छात्र संख्या के आधार पर तय की गई है :
✦ 150 या उससे अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय :
╰┈➤ यदि नियमित प्रधानाध्यापक तैनात नहीं है, तो जिला वरीयता सूची (प्राथमिक हेडमास्टर/जूनियर सहायक) के आधार पर तैनाती की जाएगी।
╰┈➤ नोट : चूंकि यह पद इसी कार्य हेतु निर्धारित है, इसलिए इसमें कोई अतिरिक्त इंसेंटिव (Incentive) नहीं दिया जाएगा।
✦ 150 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय :
╰┈➤ ऐसे विद्यालयों में उसी स्कूल के सीनियर (वरिष्ठ) अध्यापक को विद्यालय का प्रभार सौंपा जाएगा।
╰┈➤ इन्हें भी कोई अतिरिक्त लाभ या इंसेंटिव प्राप्त नहीं होगा।
2. उच्च प्राथमिक/जूनियर स्तर (सीनियर बेसिक स्कूल) हेतु नियम
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी तैनाती और इंसेंटिव के नियम निम्नलिखित हैं :
✦ 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय :
╰┈➤ नियमित प्रधानाध्यापक न होने की स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/जूनियर सहायक अध्यापक की जिला वरीयता सूची से तैनाती होगी।
╰┈➤ विशेष लाभ: इन शिक्षकों को कार्यभार संभालने के बदले अतिरिक्त इंसेंटिव और प्रमोशन (Promotion) का लाभ दिया जाएगा।
✦ 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय :
╰┈➤ इन विद्यालयों में वर्तमान कार्यरत वरिष्ठ शिक्षक को ही कार्यवाहक प्रभारी बनाया जाएगा।
╰┈➤ इस स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त इंसेंटिव देय नहीं होगा।
प्रभारी प्रधानाध्यापक चयन नियम 2025: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चयन किस आधार पर किया जाता है?
उत्तर: प्राथमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक का चयन पूरी तरह से वरिष्ठता (Seniority) के आधार पर किया जाता है। विद्यालय में कार्यरत सबसे वरिष्ठ अध्यापक को ही इनचार्ज का पदभार सौंपा जाता है, बशर्ते उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई लंबित न हो।
प्रश्न 2: क्या शिक्षा मित्र या अनुदेशक प्रभारी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं?
उत्तर: नहीं, शासनादेश के अनुसार केवल नियमित/स्थायी अध्यापक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद हेतु पात्र होते हैं। शिक्षा मित्र या अनुदेशक को विद्यालय का प्रशासनिक चार्ज नहीं दिया जा सकता।
प्रश्न 3: यदि विद्यालय में दो अध्यापकों की नियुक्ति तिथि एक ही है, तो वरिष्ठ किसे माना जाएगा?
उत्तर: यदि दो शिक्षकों की नियुक्ति तिथि एक ही है, तो उनकी जन्म तिथि (Age) के आधार पर वरिष्ठता तय की जाती है। अधिक आयु वाले शिक्षक को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि जन्म तिथि भी समान है, तो अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical order) या गुणांक पर विचार किया जा सकता है।
प्रश्न 4: प्रभारी प्रधानाध्यापक को क्या अतिरिक्त वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं?
उत्तर: प्रभारी प्रधानाध्यापक के पास विद्यालय के कंपोजिट ग्रांट (Composite Grant) और अन्य सरकारी खातों के संचालन का संयुक्त अधिकार होता है। वे विद्यालय के रख-रखाव और आवश्यक सामग्रियों के क्रय हेतु जिम्मेदार होते हैं।
प्रश्न 5: क्या वरिष्ठ शिक्षक प्रभारी पद लेने से मना कर सकता है?
उत्तर: प्रभारी पद एक प्रशासनिक दायित्व है। यदि कोई वरिष्ठ शिक्षक व्यक्तिगत कारणों से इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, तो उन्हें लिखित में अपनी असमर्थता जतानी होगी, जिसके बाद अगले वरिष्ठ शिक्षक को चार्ज दिया जा सकता है।
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