Important Information Received from RTI for UP Basic Teachers || Primary Ka Master RTI || परिषदीय शिक्षकों हेतु जनसूचनाओं से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियां

साभार :: डॉ रहबर सुल्तान
अवकाश संबंधित
1. प्रत्येक शिक्षक को एक कैलेंडर वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश देय हैं। एक बार मे लगातार अधिकतम 10 अवकाश लिये जा सकते हैं। अत्यधिक विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा 14 से अधिक आकस्मिक अवकाश भी देय हैं।
2. प्रत्येक परिषदीय शिक्षक को वर्ष में एक उपार्जित अवकाश देय है।
3. ग्रीष्मकालीन अवकाश में यदि कोई कार्य कराया जाता है तो नियमानुसार विभागीय निदेर्शानुसार एक फॉर्मूले के तहत उपार्जित अवकाश मिलते हैं।
4. सम्पूर्ण सेवाकाल में नियमानुसार पांच वर्ष का अवैतनिक अवकाश देय है।
5. सम्पूर्ण सेवाकाल में एक वर्ष का चिकित्सीय अवकाश देय है।
6. परिषदीय शिक्षक परिवीक्षा काल मे 120 दिन का चिकित्सीय अवकाश ले सकता है, नियमानुसार वेतन वृद्धि देय है।
7. महिला कर्मियों को दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश नियमानुसार देय है। न्यूनतम यह 15 दिन का मिलता है एव वर्ष में तीन बार लिया जा सकता है। इसे अधिकारस्वरूप नहीं मांगा जा सकता है।
8. महिला कर्मियों को दत्तक ग्रहण अवकाश देय है।
9. महिलाओं को 180 दिन का प्रसूति काल अवकाश दो बार देय है। परन्तु ऐसा अवकाश तब तक देय नहीं होगा जब तक इस नियम के अधीन स्वीकृत पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाये विशेष परिस्थितियों में यह तीसरी बार मिल सकता है। हाल ही में उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने एक फ़ैसला सुनाते हुए उक्त दो वर्ष के बाध्यकारी अंतराल को समाप्त कर दिया । विस्तार से यहाँ देखें।
10. महिला कार्मिकों को गर्भपात अवकाश देय है।
मध्यान्ह भोजन योजना संबंधी
1. MDM की परिवर्तन लागत हेतु 60% केंद्र एवं 40% राज्य व्यय करता है।
2. रसोइयों, शिक्षकों को सफाई आदि संबंधित प्रशिक्षण आवश्यक है।
3. रसोइयों द्वारा एमडीएम संबंधित बच्चों के बर्तनों के धोने हेतु कोई दिशा निर्देश उपलब्ध नहीं है।
4. रसोईयों के कर्तव्य किचन की दीवार पर अंकित होना आवश्यक है।
5. पल्स पोलियो के विशेष अभियान के दिन एम०डी०एम० बनने हेतु प्राधिकरण के पास कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है।
6. विद्यालय स्तर पर एम०डी०एम० योजना के संचालन हेतु विकल्प के तौर पर विद्यालय प्रबंध समिति को शामिल किया जा सकता है।
7. एमडीएम समन्वयक की तैनाती संविदा के आधार पर होती है।
आर. टी. ई. एवं विद्यालय के मानक
1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के प्रवेश हेतु टी सी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) अनिवार्य नहीं है।
2. नामांकित बच्चो के नाम खारिज नहीं किये जा सकते।
3. प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर एक अध्यापक आवश्यक है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में न्यूनतम तीन अध्यापक जरूर होना चाहिए। इनमें एक विज्ञान, गणित, एक भाषा एवं एक सामाजिक का होना चाहिए।
4. प्राथमिक स्तर पर 150 बच्चों पर पांच शिक्षकों के साथ पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 बच्चों पर पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए।
5. विद्यालय में किसी भी बच्चे को प्रवेश हेतु मना नहीं किया जा सकता है।
अन्य उपयोगी सूचनाएं
1. अग्रिम आयकर कटौती कार्मिक की सहमति के बिना की जा सकती है।
2. विदेश यात्रा हेतु परिषदीय अध्यापको को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से अनुमति अनिवार्य है।
3. शिक्षकों को भी लियन का लाभ मिलता है।
4. एआरपी केवल शैक्षिक सपोर्ट के लिये, निरीक्षण का अधिकार नहीं।
5. केवल राष्ट्रपति पुरुस्कार से सम्मानित शिक्षकों को ही रेल किराए में छूट मिलती है।
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