2 वर्ष से कम अंतराल पर भी दूसरे बच्चे पर मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश || 180 Days Maternity Leave will be available on the Second Child even at an interval of less than 2 years || Maternity Leave in UP Basic || मातृत्व अवकाश प्राइमरी का मास्टर
बिजनौर (प्रयाण) । विकास खंड हल्दौर के सहायक अध्यापिका अल्फिया अफजाल की रिट याचिका पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए व दूसरे बच्चे के जन्म में 2 वर्ष के अंतराल के आदेश को खारिज करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 180 दिन का अवकाश स्वीकृत करने तथा वेतन शीघ्र देने का आदेश दिया है।
इस आदेश से प्रदेश भर की महिला शिक्षिकाओं व कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसे सच्चाई और मानवता की जीत बता रही हैं। ज्ञातव्य है कि अल्फिया अफ़ज़ाल ने दूसरे बच्चे के जन्म से पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर को मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन किया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मातृत्व अवकाश स्वीकृत भी कर दिया गया था परंतु कुछ ही दिनों बाद मातृत्व अवकाश ये कहते हुए निरस्त कर दिया कि अल्फिया अफजाल द्वारा तथ्य छुपाए गए है इनके पहले व दूसरे बच्चे में 2 वर्ष का अंतर नहीं है इसलिए अवकाश देय नही है, कहते हुए अवकाश निरस्त कर दिया था और 180 दिनों के भुगतान पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के आदेश संख्या 19704-5 दिनांक 26 दिसम्बर 2020 को निरस्त कर दिया है और दो बच्चों में 2 वर्ष के अंतराल को गैर जरूरी मानते हुए अल्फिया अफजाल को 180 दिनों के पूर्ण वेतन पर अवकाश बहाल किया है।
In view of the above consideration, it is clear that the impugned order dated 26.12.2020 passed by respondent no. 3, i.e., District Basic Education Officer, Bijnor, is not in accordance with law and is hereby quashed. The maternity leave of 180 days prayed by the petitioner deserves to be allowed in view of the above legal position. Payment of her salary and other emoluments for the period of leave shall be paid to her as and when due.
Q. बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में मातृत्व अवकाश कितने दिनों का मिलता है?(How many days of maternity leave is available in Basic Education Department, Uttar Pradesh?)
A. 180 दिन (180 days)
Q. बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में मातृत्व अवकाश कितने बच्चों पर देय है? (On How many Children Maternity Leave is payable in Basic Education Department, Uttar Pradesh?)
A. यदि किसी शिक्षिका के दो या अधिक जीवित बच्चे हो तो उसे प्रसूति अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा । फिर भी यदि शिक्षिका के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग या अपंग हो या बाद में किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाय या विकलांग या अपंग हो जाय तो उसे अपवाद के रुप में, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता बशर्ते उसने तीन से अधिक प्रसूति / मातृत्व अवकाश न लिये गये हों ।
Q. क्या दो क्रमागत मातृत्व अवकाश में दो वर्ष का अंतराल होना अनिवार्य है? (Is it necessary to have a gap of two years in two consecutive maternity leave?)
A. नहीं।
1 Comments
Is there any g.o of up basic siksha sachiv regarding no 2 year interval between 2 maternity leave .... please reply ASAP
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