Child Care Leave (CCL)
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव
पत्रांक: बेसिक / CCL / 11786 / 2021 - 22
दिनांक : 17-09- 2021
Basic Shiksha Parishad,Child Care and leave,बाल्य देखभाल अवकाश,CCL in up basic,PRIMARY KA MASTER
समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी
जनपद - उन्नाव।
शासनादेश संख्या जी 573 / दस- 2018-218-79 दिनांक 24 मार्च 2009 शासनादेश संख्या 1301 / 79-5-2010-33 / 2009 दिनांक 08 जून 20102 शासनादेश संख्या बे०आ०-2-176 / दस-2011-2016-79 दिनांक 11.04.2011 एवं शासनादेश संख्या 3 / जी-2-100 / दस-2014-21679 दिनांक 24.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। मूल शासनादेश में बाल्यदेखभाल अवकाश स्वीकृत हेतु निम्नवत् प्रावधान किया गया है -
1. बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माँगा जा सकेगा। कोई कर्मचारी देखभाल अवकाश पर नही जा सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
2. बाल्य देखभाल अवकाश विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक सम्पूर्ण सेवाकाल में देय होगा।
3. बाल्य देखभाल एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान 03 बार से अधिक नही दिया जायेगा।
4. बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिनों से कम के लिए नही दिया जायेगा।
5. जिन सरकारी महिला कर्मचारी के 03 जीवित बच्चे है उनको बाल्य देखभाल अवकाश 02 सबसे बड़े बच्चों के लिए अनुमन्य होगा।
इसे भी देखें :- मानव सम्पदा पोर्टल से विविध अवकाश हेतु आवश्यक दस्तावेज
आपके विकासखण्डों में कार्यरत शिक्षिकाओं द्वारा बाल्य देखभाल अवकाश हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने के उपरान्त आप द्वारा उपरोक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था को दृष्टिगत न रखते हुए आवेदित आवेदनों एवं संलग्न साक्ष्यों का संज्ञान नही लिया जाता है और बिना परीक्षण किये पत्रावली / आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित कर दिया जाता है। यह स्थिति शासनादेश में निहित व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है।
ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में निम्न परीक्षण आवश्यक रूप से कर लें -
क) शिक्षिका के कितने बच्चे है और शिक्षिका द्वारा किस बच्चे की देखभाल हेतु अवकाश आवेदित किया गया है तथा बच्चे की उम्र क्या है। ( शपथ पत्र में भी अनिवार्य रूप से इसका अंकन कराया जाये)
ख) एक कलेण्डर वर्ष में शिक्षिका द्वारा 03 बार से अधिक तो अवकाश आवेदित नही किया जा रहा है।
ग) बच्चे के मेडिकल के आधार पर यदि अवकाश आवेदित किया गया है तो यह जरूर देख लिया जाये कि आवेदित किये जा रहे अवकाश अवधि के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रमाण पत्र में चिकित्सीय परामर्श का स्पष्ट में अंकन किया गया हो।
घ) 15 दिन की अवधि से कम का CCL किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये।
ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न होने आवश्यक है -
2- शपथ पत्र (जिसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग न की गयी हो )
3- अवकाश लेखा (पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं शिक्षिका द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो)
4- अवकाश लेने हेतु सम्बन्धित अभिलेख।
आपको निर्देशित किया जाता है। आपके विकासखण्ड स्तर पर प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश ऑनलाइन आवेदन का गहनता से उपरोक्त स्थितियों का परीक्षण करने के उपरान्त ही अवकाश हेतु ऑनलाइन पत्रावली का अग्रसारण करें। त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण आवेदन अग्रसारित करने की स्थिति में सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होगें।
up basic Education department
(जय सिंह)जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
इसे भी देखें (See also) :-
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