राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
स्वैच्छिक है या अनिवार्य ?
👉 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु क्या प्रावधान हैं ?
एनपीएस केंद्रीय सरकार सेवा ( सशस्त्र सेनाओं के अलावा ) के तथा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है।
👉 राज्य सरकार के कर्मचारियों हेतु क्या प्रावधान हैं ?
किसी राज्य में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) उस राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों पर उस तिथि से अनिवार्य रूप से लागू होता है, जिस तिथि से इस आशय की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी जाती है ।
उक्त विधि के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित THE UTTAR PRADESH GAZETTE दिनाँक 28 March 2005 के अनुसार - From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system that is National Pension System, would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State controlled autonomous / State aided private educational institutions referred to above.
👉 अर्थात् 1 April 2005 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कार्मिकों पर नेशनल पेंशन सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू होता है ।
👉 कार्मिकों के बीच NPS स्वैच्छिक या अनिवार्य को लेकर संशय ?
आए दिन तमाम सरकारी कार्मिक ऐसा कहते हुए मिलते हैं कि NPS स्वैच्छिक है, फिर जबरन कटौती क्यों की जा रही है । आइए समझते हैं : केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए क़ानून (विधि) के अनुसार- अपने राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करना राज्य सरकारों की स्वेच्छा पर निर्भर है अर्थात् यदि राज्य सरकारें चाहें तो राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू करें अथवा नहीं । आशय यह है कि NPS लागू करना या न करना राज्य सरकारों हेतु स्वैच्छिक है ।
उदाहरणार्थ - पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य में अभी (आर्टिकल लिखे जाने की तिथि तक ) तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू नहीं की है । यहाँ कर्मचारी पुरानी पेंशन ही प्राप्त कर रहे हैं ।
👉 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कर 28 March 2005 को यह भी अधिसूचित कर दिया कि 1 April 2005 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कार्मिकों हेतु NPS अनिवार्य है ।
यह भी देखें -
📌 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त #परिषदीय_शिक्षकों हेतु #PRAN अनिवार्यता, सरकारी कार्मिक हेतु क्या हैं PRAN सम्बंधित नियम ?
इसे भी देखें (See also) :-





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