(उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद)
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1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त #परिषदीय_शिक्षकों हेतु #PRAN अनिवार्यता, सरकारी कार्मिक हेतु क्या हैं PRAN सम्बंधित नियम ?
उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 1 April 2005 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कार्मिकों हेतु New Pension System (NPS) अनिवार्य किया गया है । इस NPS (New Pension System) के अंतर्गत सभी कार्मिकों का एक PRAN (Permanent Retirement Account Number) होता है ।
क्या है PRAN ?
🔸 PRAN का पूरा नाम Permanent Retirement Account Number होता है ।
🔸 PAN की तरह ही PRAN भी विशिष्ट (Unique) होता है । अर्थात् किसी कार्मिक का एक से अधिक PRAN नहीं हो सकता है।
🔸 सरकारी कार्मिक का PRAN, NSDL द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है । यदि किसी सरकारी कार्मिक का PRAN, KARVY द्वारा निर्गत है तो यह अमान्य होगा।
🔸 यदि किसी कार्मिक का PRAN, KARVY द्वारा निर्गत है तो वह इंटर शिफ़्टिंग फ़ॉर्म भरकर अपना PRAN, KARVY से NSDL में शिफ़्ट करवा सकता है।
🔸 कार्मिक के वेतन से हर माह Basic Pay + DA के 10% की कटौती कर कार्मिक के PRAN खाते में डाल दी जाती है तथा Basic Pay + DA के 14% के बराबर ही धनराशि कार्मिक के PRAN खाते में सरकार द्वारा दी जाती है । नीचे दिए गए लिंक से गणना करें -
🔸 उक्तवत कटौती की सम्पूर्ण धनराशि विभाग द्वारा पेंशन फंड मैनेजर में निवेश कर दी जाती है। अब कार्मिक का लाभ या हानि, इस पेंशन फंड मैनेजर की शेयर बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करता है ।
🔸 इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक का उसकी सम्पूर्ण सेवा के दौरान एक फंड बन जाता है जिसे Corpus कहते हैं । रिटायरमेंट के समय इस Corpus का 60% कार्मिक को एकमुश्त दे दिया जाता है तथा शेष 40% सदैव के लिए लॉक रहता । Corpus के शेष 40% को ही सरकार किसी एन्यूटी पर इन्वेस्ट करके उससे मिलने वाले लाभांश के आधार पर कार्मिक को पेंशन देती है ।
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