National Pension System
( राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली )
में निवेश से टैक्स छूट में लाभ ?
➭ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सेवानिवृत्ति योजना है।
➭ उत्तर प्रदेश में, 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों / परिषदीय शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) अनिवार्य रूप से लागू है।
📌 इसे भी देखें :- उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों / शिक्षकों हेतु एन०पी०एस० अनिवार्य क्यों है ?
➭ प्रत्येक सरकारी कर्मचारी / परिषदीय शिक्षक हेतु NSDL एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) जारी करता है।
➭ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी NPS में प्रतिमाह परिषदीय शिक्षकों की सैलरी से (Basic Pay + DA) के 10% के बराबर कटौती की जाती है तथा नियोक्ता (सरकार) द्वारा (Basic Pay + DA) के 14% के बराबर राशि जोड़कर इस योजना में निवेश की जाती है ।
📌 इसे भी देखें :- एन०पी०एस० कटौती कैलकुलेटर
➭ एनपीएस से मिलने वाले आयकर लाभ (Tax Benefits in NPS) :-
80CCE = 80 C + 80 CCC + 80 CCD(1) = 1.5 लाख
✔ धारा 80C :- सेक्शन 80C आयकर क़ानून - 1961 का हिस्सा है जिसमें उन निवेश माध्यमों का उल्लेख है जिनमें निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है जैसे - ELSS, Life Insurance Premium Payment , NSC, PPF इत्यादि ।
✔ धारा 80CCC :- धारा 80CCC आयकर क़ानून - 1961 का हिस्सा है जिसके तहत जीवन बीमा पेंशन पॉलिसी में निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है ।
✔ धारा 80CCD(1) :- धारा 80CCD(1) के तहत कर्मचारी / शिक्षक द्वारा सैलरी से (Basic Pay + DA) के 10% के बराबर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) में निवेश कर आयकर में छूट का दावा किया जा सकता है।
Most Important :- आयकर क़ानून, 1961 की धारा 80CCE के अनुसार - धारा 80C + धारा 80CCC + धारा 80CCD(1) के तहत कुल टैक्सेबल इनकम में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की छूट का दावा किया जा सकता है।
1. कर्मचारी / शिक्षक आयकर की धारा 80CCD (1) के तहत सैलरी (Basic Pay + DA) के 10% तक की राशि का योगदान एन०पी०एस० खाते में कर सकता है। यह योगदान आयकर की धारा 80CCE के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक हो सकता है।
2. कर्मचारी / शिक्षक टियर - 1 एन०पी०एस० खाते में 50000 रुपये या उससे अधिक का योगदान स्वैच्छिक तौर पर भी कर सकता है। साथ ही आयकर की धारा 80CCD 1(B) के तहत इस पर अधिकतम 50000 रुपये तक टैक्स में छूट का दावा भी कर सकता है।
3. नियोक्ता (Employer / Government) द्वारा कर्मचारी / शिक्षक के NPS खाते में उसकी सैलरी (Basic Pay + DA) का 14% के बराबर राशि जमा की जाती है। आयकर क़ानून की धारा 80CCD (2) के तहत सैलरी (Basic Pay + DA) के 10% के बराबर राशि पर टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है। राज्य सरकार के कार्मिकों / शिक्षकों हेतु, शेष 4% नियोक्ता / सरकारी अंशदान कर योग्य होगा।
इसे भी देखें (See also) :-
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