शासन द्वारा जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में इस स्तर का संशोधन किया गया है कि 01 माह से अधिक एवं 01 वर्ष से कम की दशा में मुख्य चिकित्सााधिकारी के स्थान पर अधोहस्ताक्षरी (जिला पंचायत राज अधिकारी) के पोर्टल पर आवेदन प्रदर्शित होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा अप्रूव्ड / रिजेक्ट करने के उपरान्त सम्बन्धित सचिव द्वारा प्रमाण पत्र किये जाने हेतु निम्न निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अप्रूव्ड अभिलेख की आवश्यकता हैः-
1. जन्म / मृत्यु की सूचना प्रपत्र।
2. शपथ पत्र।
3. प्रधान का प्रमाण पत्र।
4. सचिव की जांच रिपोर्ट
5. मृत्यु के उपरान्त साध्य (श्रद्ध/तेरही का कार्ड) ।
6. बीमारी की दशा में मृत्यु होने पर मेडिकल प्रमाणपत्र।
7. मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु मृतक का आधार कार्ड।
8. जन्म प्रमाण पत्र हेतु आंगनबाड़ी/आशा / चिकित्सक का प्रमाण पत्र।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र की सूचना चाही जाने पर उपरोक्त अभिलेख / साक्ष्यों को अपलोड कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त साक्ष्यों के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अप्रूव्ड किया जा सके।
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