पत्रांक- शि0 मि0 / शासनादेश संशोधन प्रस्ताव/7868/2022-23, दिनांक 28 नवम्बर, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र योजना कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेशों में संशोधन करते हुए संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सम्यक विचारोपरान्त शिक्षामित्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवायें उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में शिक्षामित्र योजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

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