अनुबंधित विभागीय चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा अवगत कराया है कि गत वित्तीय वर्ष ( 2022-23) में जनपद बाराबंकी के बेसिक परिषदीय कार्मिकों के मासिक वेतनादि से नियमित रूप से आयकर की कटौती न किये जाने के कारण TAX LIABILITY अद्यतन शेष है। यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है। शासनदेश सं० 2352 / 79-5-2012-1 (26) / 2012 दिनांक 23 जुलाई 2012 के प्रस्तर ग के पैरा 7 में स्पष्ट रूप में प्रावधानित किया गया है, कि विकास क्षेत्रों में कार्यरत समस्त परिषदीय कार्मिकों के वेतानादि से आयकर की नियमानुसार प्रत्येक माह अग्रिम कटौती करने का उत्तरदायित्व वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा का होगा।
चूँकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आप सभी द्वारा विकास क्षेत्र में कार्यरत परिषदीय कार्मिकों के वेतानादि का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, अतः आपको आदेशित किया जाता है कि निम्न आयकर कटौती सम्बन्धी तालिका के अनुसार कार्मिकों के वेतन माह मार्च-2023 देय अप्रैल 2023 व इसी प्रकार इस वर्ष के शेष महीनों में कटौती की जाये ताकि नियमानुसार टैक्स की कटौती हो सके और भविष्य में TAX LIABILITY का सामना न करना पड़े। प्रकरण आयकर से सम्बंधित है अतः किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
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