शिक्षक / शिक्षिकाओं को शासनादेश संख्या-3 / 2 /1972 (1) – नियुक्ति - (3) दिनांक 26 जुलाई 1973 में निहित नियमों के अन्तर्गत प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाये । यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26 जुलाई 1973 के प्रस्तर-5 के अनुसार प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होगें जिन्हें सम्बन्धित कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अधिकार है।


शिक्षकों के प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए कौन सक्षम होगें | प्रतिकर अवकाश | Pratikar Awakash



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