प्रोन्नति हेतु ज्येष्ठता निर्धारण के महत्वपूर्ण बिन्दु | Important Information Regarding Promotion of Assistant Teachers | Primary Ka Master Promotion
👉 अधिकांश जनपदों में वरिष्ठता सूची बनाने में नियम 16,17,18 और 22 का बिल्कुल भी ध्यान नही रखा गया है। इसलिए पदोन्नति सूची आने पर ज्येष्ठता क्रमांक में बड़ा उलट फेर होना तय है...
इस बार एक अच्छी बात यह हुई है कि वरिष्ठता सूची बनाने में सभी जनपदों ने मौलिक नियुक्ति की तिथि को आधार माना है।
🚩 पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची निर्धारण के नियम व शर्ते -
➡️ नियम-16
अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति गठित की जायेगी जो निम्नलिखित होंगे -
👉 ( क) प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
👉 (ख) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
👉 (ग) जिला मुख्यालय पर राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्या-सदस्य
👉 (घ) जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी
👉 (ङ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित सदस्य
➡️ नियम-17 क
किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Direct Recruitment to a Post for Teaching subjects other than Language)--(1) चयन समिति यथास्थिति, नियम 14 के उपनियम ( 6 ) या नियम 15 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस कम में, जिसमें उनके नाम उक्त सूची में हो, चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक बराबर-बराबर हो तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा।
➡️ अर्थात
यदि एक से अधिक अध्यापक-अध्यपिकाओ की मौलिक नियुक्ति तिथि समान है तो उस भर्ती की नियुक्ति के समय की चयन सूची से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी जिस भर्ती के अंतर्गत आपका चयन हुआ है संबंधित भर्ती की चयन सूची आपके गुणवत्ता अंक (चयन का आधार) आयु व नाम के प्रथम लेटर आदि से बनती है।
➡️ नियम-18
पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया (Procedure for Recruitment by Promotion ) -
( 1) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त का अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।
(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।
(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम (2) में पात्रता सूची से प्रकट हो, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
➡️ नियम-22
ज्येष्ठता
👉 (1) किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रूप में उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी परन्तु दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 17 या नियम 18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों।
👉 (2) किसी अध्यापक की, जिसे नियम 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो ज्येष्ठता मे उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये जाने के दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित उत्स्थानी वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची के सबसे नीचे रख दिया जायेगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
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