उoप्रo शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-3087/79-5-2012-29/09टी. सी. - 11 दिनांक 30.11.2012 द्वारा "अलाभित समूह का बालक" और "दुर्बल वर्ग के बालक" को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित कर दिया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
(i) उपर्युक्त अधिनियम 2009 के अन्तर्गत 'अलाभित समूह के बालक' की श्रेणी में निम्न को रखा गया है :-
👉 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा।
👉 एच०आई०वी० अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता / अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा।
(ii) "दुर्बल वर्ग के बालक" के अन्तर्गत निम्न को रखा गया है:-
👉 जिसके माता-पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक हैं अथवा ग्राम्य विकास विभाग की सूची में सम्मिलित हैं।
👉 जिसके माता-पिता या संरक्षक विकलांगता / वृद्धावस्था / विधवा पेन्शन प्राप्तकर्ता हैं।
👉 जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय ₹ 1.00 लाख तक हो।
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