According to the Right to Education, 2009, how many minimum working days are required in a year for first to fifth grade? | शिक्षा का अधिकार, 2009 के अनुसार पहली से पांचवीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस आवश्यक हैं?
➭ शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे आमतौर पर आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
➭ सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए, आरटीई निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटों के आरक्षण की सिफारिश करता है।
➭ अनुच्छेद 21ए के तहत आरटीई अधिनियम - 2009 की अन्य विशेषताएं:
➭ एक शैक्षणिक वर्ष में शिक्षण घंटे:
- कक्षा पहली से पांचवीं - 800 घंटे
- कक्षा 6वीं से 8वीं - 1000 घंटे
➭ एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस:
- कक्षा पहली से पांचवीं - 200 दिन
- कक्षा 6वीं से 8वीं - 220 दिन
➭ सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन पर रोक।
➭ शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम के घंटे की न्यूनतम संख्या के रूप में तैयारी के घंटे सहित 45 घंटे।
➭ चुनाव, जनसंख्या गणना एवं आपदा राहत कार्यों को छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती नहीं करना।
➭ बालक के घर से क्रमश: 1km और 3kms की दूरी के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार, 2009 के अनुसार पहली से पांचवीं कक्षा के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 200 कार्य दिवस आवश्यक हैं।
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