संख्या- 14/2022/ सैतालीस-का-1-2022/13 (4)/2022
प्रेषक,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
सेवा में,
1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2022
विषय:- सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किए जाने के संबंध में।
महोदय,
शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय सरकारी सेवकों द्वारा पदोन्नति से इन्कार Forgo) करते हुए पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है अथवा एक बार पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किए जाने के पश्चात पुन: पदोन्नति की मांग की जाती है। इस प्रकार के प्रकरणों में शासन की कोई स्थापित व्यवस्था न होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्णय लेने में असहजता की स्थिति का सामना करना पड़ता हैं।
2. अतः इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी सरकारी सेवक द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किए जाने के मामलों में, निम्नवत् व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :
(क) पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुन: कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नही करेगा।
(ख) एक बार पदोन्नति से इन्कार Forgo) करने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा।
(ग) ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किया जाता है, के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हें भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील / महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।
भवदीय(दुर्गा शंकर मिश्र)मुख्य सचिव
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