प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षको के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कराये जाने के निर्णय के आलोक में “शिक्षक साथी” के रूप में चयन हेतु ।
शिक्षक साथी चयन हेतु अर्हता
- परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक का शिक्षण अनुभव हो
- सेवा निवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिये चयन की अनुमन्यता । स्व-इच्छा एवं स्व-प्रेरणा से सेवाभाव तथा कार्य के प्रति समर्पण ।
- परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षानुरूप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन किये जाने हेतु राज्य /राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को वरीयता ।
- किसी प्रकार की जांच गतिमान न हो और न ही पूर्व में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो । विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक, माइक्रोटीचिंग / शिक्षण प्रदर्शन (10 से 15 मिनट प्रति प्रतिभागी ) 30 अंक, साक्षात्कार 10 अंक ।
- लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी माइक्रोटीचिंग के लिए क्वालीफाई करेंगे।
- माइक्रोटीचिंग / शिक्षण प्रदर्शन में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए क्वालीफाई करेंगे।
- साक्षात्कार में 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी फाइनल चयन के लिए क्वालीफाई फाइनल चयन हेतु क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा, माइक्रोटीचिंग / शिक्षण प्रदर्शन करेंगे।
- तथा साक्षात्कार के कुल अंको को जोड़ने के बाद जिन अभ्यर्थियों के अंक 60 प्रतिशत या 60 प्रतिशत से अधिक होंगें उन्हीं की सूची शिक्षक साथी के चयन के लिए बनायी जायेगी।
- विज्ञप्ति को संशोधित अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार समग्र शिक्षा अभियान के निर्देशानसार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
- आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पद एवं विषय का नाम सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए।
- आवेदन पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त वाले विकास खण्ड) से अग्रसारित कराना अनिवार्य है। शिक्षण अनुभव की गणना हेतु विज्ञापन तिथि को आधार माना जायेगा।
- सहयोगात्मक पर्यवक्षण के लिए शिक्षक साथी को प्रतिमाह मोबिलिटी भत्ता हेतु धनराशि रू0 2500.00 (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) नियमानुसार देय होगा। अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता, मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा।
- शिक्षक साथी की उपस्थिति उनके द्वारा प्रेषित सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पर अपलोड किये जाने से मानी जायेगी तथा तद्नुसार ही मोबिलिटी भत्ता देय होगा । आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत नियम एवं शर्ते / चयन शासनादेश अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, बी०आर०सी० केन्द्र एवं नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
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