राज्य सरकार के कर्मचारियों को NPS के पूर्ण 14% नियोक्ता अंशदान पर मिलने वाली टैक्स छूट 01 अप्रैल 2020 से होगी लागू, इस वर्ष के आयकर आगणन में ही मिल सकती है राहत || State Government Employees will get Tax Exemption on full 14% Employer Contribution of NPS 🔥
वर्तमान में, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टीयर-1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसी कटौती वेतन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए मैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों को बढ़ाने और उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान लाने में मदद मिलेगी।
Amendment in section 80CCD:
Motive : To provide consistencies in NPS and National Provident funds.
Text : In section 80CCD of the Income-tax Act, in sub-section (2), for the words "Central Government" wherever they occur, the words "Central Government or the State Government" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 2020.
Key Note : Effective from 01.04.2020
साभार :: Taxguru.in
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