In the contract year (July 1 to May 31), Shiksha Mitras will get 11 casual leave || संविदा वर्ष (1 जुलाई से 31 मई) में शिक्षा मित्रों को मिलेंगे 11 आकस्मिक अवकाश।
जिला बेसिक शिक्षा, मथुरा द्वारा निर्गत आदेश में कहा गया है कि शिक्षा मित्रों को देय 11 आकस्मिक अवकाश संविदा वर्ष (1 जुलाई से 31 मई) में देय होंगे।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा
पत्रांक- एस०एस०ए० / अशअनु० / शि०नि० / ज्ञापन / 3170-78 / 2021-22
दिनांक: 18/12/2021
समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद-मथुरा।
विषय :- प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष (1 जुलाई से 31 मई तक) में 11 आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के पत्रांक 832/68-5-2021-3268/16 दिनांक 20 जुलाई, 2021 महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक अंशअनु० / शि०मि० / ज्ञापन / 2193/2021-22 दिनांक 2 अगस्त 2021 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक- एस०एस०ए० / अंशअनु/शि०मि० / ज्ञापन / 1647-55/2021-22 दिनांक 16.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष (1 जुलाई से 31 मई तक) में 11 आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 1073/79-5-2007-282 / 98 दिनांक 15.062007 के प्रस्तर-III के स्थान पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है -
✅ शासनादेश दिनांक 15.06.2007 के प्रस्तर-III में प्राविधानित व्यवस्था -
शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। माह में अधिकतम 01 दिन की अनुपस्थिति पर मानदेय न काटा जाय, यदि एक माह में एक दिन से अधिक अनुपस्थिति होती है तो आनुपातिक रूप से मानदेय में कटौती की जाय।
✅ संशोधित प्राविधान -
शिक्षामित्रों की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाता है। शिक्षामित्रों को संविदा वर्ष (1 जुलाई से 31 मई तक) में अधिकतम 11 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। अनाधिकृत अनुपस्थिति पर मानदेय देय नहीं होगा।
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