बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी०पी०एफ० आदि के समय से भुगतान न होने पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में || The liability of interest for non-payment of salary, pension, gratuity and GPF etc. of Basic Shiksha Parishad teachers / non-teaching employees
प्रेषक,
वित्त नियंत्रक,
बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।
सेवा में,
1- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
संख्या: 07 / बे०शि०प० / ले०सं० / पेंशन/7/17-7269/2021-22 दिनांक 9 दिसम्बर, 2021
विषयः बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी०पी०एफ० आदि के समय से भुगतान न होने पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में।
महोदय,
कृपया उपयुक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी०पी०एफ० आदि के समय से भुगतान न होने पर ब्याज की देयता के सम्बन्ध में प्रायः मा० न्यायालय द्वारा ब्याज के भुगतान के आदेश पारित किये जा रहे है। जबकि मुख्यालय स्तर पर ब्याज के भुगतान हेतु न तो कोई बजट प्रावधान किया जाता है और न ही ब्याज का भुगतान किया जाना मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में है। विलम्ब से देयताओं के भुगतान होने पर ब्याज भुगतान करने हेतु धनराशि / बजट आदि की स्वीकृति प्रदान करने में शासन ही सक्षम है। आपको निदेशित किया जाता है कि बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं जी०पी०एफ० आदि के समय से भुगतान न होने पर ब्याज के भुगतान हेतु प्रशासनिक स्तर से विभागाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित कराकर ब्याज भुगतान हेतु धनराशि की मांग की जाय जिससे मुख्यालय से पत्राचार करने की प्रवृति के कारण अनावश्यक विलम्ब न होने पाये।
यह भी अवगत कराना है कि सेवानैवृत्तिक लाभों के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज का भुगतान निम्नलिखित लेखा शीर्षक / मद के अन्तर्गत किया जाना है:
अनुदान संख्या-62
"2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ
01- सिविल
800 अन्य पेंशन
09 - सेवानिवृत्त हितलाभों के बिलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज
33- पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ"
अतः उपरोक्तानुसार नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करें है।
भवदीय,
(रवीन्द्र कुमार ),
वित्त नियंत्रक
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