निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन || Application for admission under section 12(1)(c) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश के लिए आवेदन || Application for admission under section 12(1)(c) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009


        निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत आस-पड़ोस के गैर-सहायतित ( निजी ) मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 25 फीसदी नामांकन "अलाभित समूह" और "दुर्बल वर्ग" के बच्चों को कक्षा-1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश का अधिकार दिया गया है।

★ RTE - 2009 की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत किस कक्षा में प्रवेश मिलता है-


बच्चे की जन्म तिथि के आधार पर निम्नवत कक्षाओं में प्रवेश (एडमिशन) दिया जा सकता है - 

1) नर्सरी / पूर्व प्राथमिक कक्षा

2) कक्षा 01


👉 अभिभावकों द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्रों में से ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को बच्चों की आयु 03 वर्ष से अधिक एवं 06 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जायेगा, यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हो।


👉 ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि (01 अप्रैल) को 06 वर्ष या उससे अधिक एवं 07 वर्ष से कम हैं, ऐसे बच्चों का नामांकन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा कक्षा-1 में सुनिश्चित किया जायेगा। 


★ RTE - 2009 की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विद्यालयों का चयन कैसे करें -


👉 ग्रामीण क्षेत्रो में आस-पड़ोस की परिभाषा - ग्राम पंचायत है एवं शहरी क्षेत्रों में ये - वार्ड है। 


👉 RTE - अधिनियम 2009 की धारा 12- 1 (ग) के अन्तर्गत बच्चों का प्रवेश कराने हेतु अभिभावक आप अपने वार्ड / ग्राम पंचायत के स्कूलों को ही चयनित करें ।


👉 यदि अभिभावक एक से अधिक प्राइवेट स्कूलों के नाम देना चाहते है तो वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई-फार्म भरते समय सारे स्कूलों के नाम प्राथमिकता के हिसाब से भरे उदाहरण के लिए 1) पहली प्राथमिकता का विद्यालय 2) दूसरी प्राथमिकता का विद्यालय 3) तीसरी प्राथमिकता का विद्यालय आदि।


आवश्यक दस्तावेज -


 1️⃣ वर्तमान पते के प्रमाण हेतु अभिभावक द्वारा जमा किये जाने वाले दस्तावेज - निम्न में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक होगा ::


I ) मतदाता परिचय पत्र


II ) राशन कार्ड / आधार कार्ड


III ) पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / विद्युत् बिल


IV ) भू अधिकार पत्रिका / ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड


V ) अन्य कोई राजकीय दस्तावेज जिसमे बच्चे के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो


2️⃣ अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के अंतर्गत जमा किये जाने वाले दस्तावेज -


A) अलाभित समूह - यदि बालक अलाभित समूह से है तो निम्न में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक होगा ::


I ) अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / जनजाति अथवा पिछडा वर्ग)


II ) अभिभावक का कैंसर / एच. आई. वी. के चिकित्सीय प्रमाण पत्र


III ) बच्चे का निःशक्तता / निराश्रित / तृतीय लिंग प्रमाण पत्र


B) दुर्बल वर्ग - यदि बालक दुर्बल वर्ग से है तो निम्न में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक होगा ::


I ) अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ( वार्षिक 1 लाख से कम)


II ) अभिभावक का विकलांगता / वृद्धावस्था / विधवा पेंशन की बैंक पासबुक कॉपी 


III ) अभिभावक का बी. पी. एल. कार्ड


3️⃣ बच्चे की आयु के प्रमाण हेतु दस्तावेज - निम्न में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक होगा ::


I ) अस्पताल या सहायक नर्स एवं एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख


II ) जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी ग्राम पंजी / नगर निगम से प्रमाण पत्र


III ) आगनबाड़ी का अभिलेख


IV ) अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र / एफिडेविट के माध्यम से घोषणा


 RTE - 2009 की धारा 12 (1) (C) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रेषण-


        अभिभावकों द्वारा उनके बच्चों के प्रवेश हेतु उक्त संदर्भित अधिनियम 2009 की धारा 12- 1 (ग) के अन्तर्गत वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई-फार्म के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा। वेब पोर्टल पर उपलब्ध User Manual में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरा जायेगा।

        अभिभावकों को ऑन लाईन आवेदन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, तथापि यदि किन्हीं कारणों से कतिपय अभिभावकों द्वारा प्रवेश हेतु ऑफ लाईन आवेदन किया जाता है, तो ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कराकर वेब पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी।


ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल लिंक :: क्लिक हियर



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