दिनांक:- 6/-11-201
समस्त प्र०अ० / इ०अ०
प्रा०वि० / उच्च प्रा०वि० / कम्पोजिट विद्यालय
विकास खण्ड काकोरी, लखनऊ
शासनादेश सं० 785/68-5-2019 दिनांक 02.09.2019 तथा रा०परि०कार्याण के निर्देश संख्या महा०नि०/एम0आई0एस0 / 7520/2020-21 दिनांक 02.12.2020द्वारा स०अ० / इ०अ० / शिक्षामित्रों / अनुदेशकों को 04 दिन तक का आकस्मिक अवकाश प्र०अ० / इ०अ० द्वारा तथा लगातार 04 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये है। आक अवकाश की स्वीकृ ति / अस्वीकृति प्र0अ0/ इ०अ० द्वारा अधिकतम 01 दिन में कर दिया जायेगा। प्र०अ० / इ०अ० द्वारा पूर्ववत् अद्योहस्ताक्षरी के पास ही आक०अवकाश हेतु आवेदन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के अवकाश पूर्ववत् लागू व्यवस्था के अनुरूप ही स्वीकृत / संस्तुत किये जायेगे। आप विदित है कि राज्य/ परिषदीय कर्मचारियों को अर्द्ध अवकाश (Half day Casual Leave) देय नहीं है। अत: किसी भी दशा में किसी भी परिषदी शिक्षक/कर्मचारी द्वारा मानव सम्पदा पर अर्द्ध अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जायेगा ना ही उसे किसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा। यदि कोई शिक्षक / कर्मचारी अर्द्धअवकाश हेतु आवेदन करता है तो सम्बन्धित शिक्षक / कर्मचारी को उस दिन अनुपस्थित मानते हुए उसका उस दिन का वेतन / मानदेय बाधित किया जा सकता है। उक्त निर्देश का तत्काल प्रभाव से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
खण्ड शिक्षा अधिकारी
काकोरी, लखनऊ
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