RTI REGARDING NEW PENSION SYSTEM (NPS)
सेवा में,
जनसूचना अधिकारी,
पेंशन निदेशालय, उ०प्र०
लखनऊ
विषय - जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना के संबंध में।
महोदय,
निम्नलिखित सूचनाएं देने की कृपा करें।
1.NPS आच्छादित कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर क्या फैमिली पेंशन देय है?
2.NPS आच्छादित कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर क्या ग्रचुइटी का लाभ देय है?
3.NPS आच्छादित कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को क्या क्या लाभ देय हैं?
( डॉ रहबर सुल्तान )
वीरांगना नगर, झाँसी (उप्र)
पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश, आठवाँ तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
दूरभाष: 0522-2287044
0522-2287080
ई-मेल: pendir@nic.in
सेवा में,
डॉ रहबर सुल्तान,
GL 29, वीरांगना नगर, झाँसी (उ.प्र.) - 284128
पत्रांक : पे0नि0 /सू0अ0/75/2021-22
विषय जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना के संबंध मे ।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-शून्य दिनांक-23-08-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मांगे गये बिन्दुओ पर सूचना निम्न प्रकार है:-
1- शासनादेश दि0-19/05/2016 के विकल्प पत्र में पारिवारिक पेंशन के चयन पर शासनादेश दिO 05/12/2011 के अनुसार पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है।2- शासनादेश दिO-06/10/2016 द्वारा मृत्यु उपादान का लाभ अनुमन्य है।3- NPS आच्छादित कार्मिकों के सेवा-काल में मृत्यु पर विकल्प का वरण करने पर संचित धनराशि का में प्रत्याहरण अथवा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपादान अनुमन्य है।
भवदीय,
जनसूचनाधिकारी / संयुक्त निदेशक & पेंशन
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