हाउस रेन्ट अलाउंस (HRA) एग्जेम्पशन – सेक्शन 10 (13A)
क्या है हाउस रेंट अलाउंस (HRA) ?
हाउस रेंट अलाउंस एक भत्ता है जो के एम्प्लायर अपने एम्प्लाइज को उनके घर का किराया चुकाने के लिए देता है । यह भत्ता एम्प्लोयी के हाथ में टैक्सेबल (कर योग्य) होता है हालांकि, आयकर अधिनियम धारा 10(13 ए) [i.e. Section 10(13A) of Income tax Act] के अंतर्गत कुछ सीमाओं के अधीन एचआरए की छूट ली जा सकती है।
सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों को इस धारा के अंतर्गत एचआरए की डिडक्शन लेने की अनुमति नहीं है । इस धारा के अंतर्गत सभी एम्प्लाइज को समान तरह से डिडक्शन मिलेगी फिर चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों।
एचआरए (HRA) डिडक्शन की गणना कैसे करें
अपने वार्षिक / मासिक एचआरए के लिए उपलब्ध छूट की गणना करने के लिए हमारे House Rent Allowance Calculator का इस्तेमाल कर सकते है । धारा 10(13 ए) के अंतर्गत एचआरए की डिडक्शन प्रदान की जाती है, जो की निम्न में से सबसे कम होती है :-
2) सैलरी का 40% ( सैलरी का 50% यदि किराये पर ली गयी प्रॉपर्टी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता में स्थित है )
3) वास्तव में चुकाए गए किराये में से सैलेरी का 10% घटा के बची राशि
इसे देखें : - मकान किराया से छूट कैलकुलेटर
कुछ महत्वपूर्ण नियम


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