वर्ष 2019 में, सेवाकाल के दौरान दिवंगत शिक्षक साथियों के आश्रितों के हितार्थ अनुमन्य लाभ हेतु पोस्ट डाली थी। आज जब शिक्षक समुदाय पर विपत्ति आ पड़ी है तो मै इसे उन सभी दिवंगत साथियों के पारिवारिकजनों, शिक्षक सैलरी पर गिद्ध सरीखे नज़र गड़ाये कतिपय शिक्षक संघों के नेताओं के सूचनार्थ पुनः पोस्ट कर रहा हूँ, जिससे अवगत हो वह प्रदेश स्तर पर न सही तो कम से कम जिला स्तर के अधिकारियों और विभागों के समक्ष पैरवी कर दिवंगत शिक्षक साथियों के पारिवारिक जनों को आवश्यक व अनुमन्य अनुतोष दिलवा सकें।
#दिवंगत_परिषदीय_शिक्षक_आश्रितों_को_अनुमन्य_लाभ:-
विगत दिनों हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के कई साथी शिक्षक अपनी सेवा के दौरान ही मार्ग दुर्घटना अथवा अन्य किसी दुर्घटना के शिकार होकर दिवंगत हो गए हैं, जो निश्चित रूप से दुःखद है! कई बार उस दिवंगत शिक्षक के शिक्षक साथी अपनी तरफ से आर्थिक व अन्य आवश्यक सहयोग भी अपने दिवंगत साथी के आश्रितजनों को उपलब्ध कराकर उस विपरीत परिस्थितियों में उनका साथ देते हैं! लेकिन अक्सर देखा गया है कि विभाग के जिम्मेदार लोगों द्वारा जानकारी के अभाव में अथवा अन्य किसी कारण उस दिवंगत शिक्षक के आश्रितजनों को विभाग द्वारा अनुमन्य सम्पूर्ण राहत नहीं मिल पाती हैं! एतैव सेवाकाल के दौरान दिवंगत शिक्षक के आश्रितों को अनुमन्य विभागीय लाभ से आप सभी को अवगत करा रहा हूँ, जिससे आप सभी न सिर्फ अपने दिवंगत शिक्षक साथी के आश्रितों को सम्पूर्ण लाभ दिलवा सके बल्कि अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहे!
सेवाकाल में मृत्यु होने पर परिषदीय शिक्षकों के आश्रितों को अनुमन्य लाभ:-
1. #पेंशन:-
(a) ऐसे दिवंगत शिक्षक जो पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं, उनके आश्रितों को "पारिवारिक पेंशन", जो कि दिवंगत शिक्षक के अंतिम माह के वेतन का 30 प्रतिशत व समय-समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते सहित, प्राप्त होता हैं!
(b) ऐसे दिवंगत शिक्षक जो नवीन पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं, उनके आश्रितों को दो विकल्प दिए जायेंगे-
(i) "पारिवारिक पेंशन", जो कि दिवंगत शिक्षक के अंतिम माह के वेतन का 30 प्रतिशत व समय-समय पर मिलने वाले महंगाई भत्ते सहित, प्राप्त होता हैं! लेकिन दिवंगत शिक्षक के NPS खाते में तत्समय उपलब्ध राशि उसे प्राप्त नहीं होगी और वह सरकार के खाते में चली जायेगी!
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(ii) दिवंगत शिक्षक के NPS खाते में तत्समय उपलब्ध राशि का 20 प्रतिशत तक नगद भुगतान और बकाया बचे 80 प्रतिशत राशि से किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर बीमा कम्पनी से पेंशन खरीदना अनिवार्य होगा! जैसे यदि मृत्यु के समय शिक्षक के NPS खाते में 1 लाख रूपये हैं तो 20,000 का भुगतान नगद होगा, बाकी 80,000 रूपये किसी पेंशन स्कीम में देने होंगे, अब इस 80 हजार रूपये पर ब्याज (4 से 6% की) दर से जो पेंशन (रूपये 200 से 300 के मध्य मासिक पेंशन) बनेगी वह आपको मिलेगी!
नोट:- उपरोक्त दोनों विकल्प अर्थात परिवारिक पेंशन और NPS आधारित व्यवस्था में से किसी को भी चुनने को आश्रित स्वतंत्र है!
2. #ग्रेच्युटी :-
मृत्यु ग्रेच्युटी वह बड़ा आर्थिक सहयोग है, जो शासन द्वारा तो परिषदीय शिक्षकों को एक शर्त के साथ अनुमन्य कर रखा है लेकिन विभाग के आला अधिकारी या तो जानकारी के अभाव में या फिर अकर्मण्यता के कारण इस लाभ से दिवंगत शिक्षक के आश्रितों को अक्सर वंचित रखते हैं:-
शासन ने परिषदीय शिक्षकों को सेवाकाल के दौरान मृत्यु ग्रेच्युटी से लाभान्वित कर रखा हैं बशर्ते आप 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुने! हालाँकि विभाग ने अभी तक ऐसा विकल्प कहीं भी लिखित रूप से नहीं लिया है, इसलिए सभी दिवंगत शिक्षक आश्रित मृत्यु ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं! इसके तहत आश्रित को मिलने वाले लाभ पोस्ट के साथ संलग्न शासनादेश द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप मिलेंगे, इससे अधिकतम 20 लाख रूपये तक की रकम अनुमन्य है, जो मृतक आश्रित के लिए संजीवनी का कार्य करती है!
3. #मृतक_आश्रित_को_नौकरी
हालाँकि न्यायालय और सरकार इस नीति को बढ़ावा देने के पक्ष में तो नहीं हैं, परन्तु ऐसे प्रकरण में जहाँ आश्रित को इसकी नितांत आवश्यकता है, उसे मृतक आश्रित के रूप में सरकारी नौकरी प्रदान की जाती है! इसके तहत यदि दिवंगत शिक्षक का आश्रित शिक्षण-प्रशिक्षण, टेट व शिक्षक बनने हेतु अन्य वांछित अर्हता रखता है तो उसे शिक्षक पद पर नियुक्त करने का शासनादेश हैं! अन्यथा की दशा में उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाती हैं!
4. #सामूहिक_बीमा_योजना
हालाँकि यह योजना बीमा कम्पनी द्वारा बंद कर दी गयी है, परन्तु विभाग अभी भी सभी शिक्षक के वेतन से प्रति माह निर्धारित धनराशी की कटौती करता है! एतैव मा० उच्च न्यायालय की शरण में जाकर भी कुछ लाभ प्राप्त किया जा सकता है!
धन्यवाद्
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