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» ग्रेच्यूटी हेतु 60 वर्ष सेवानिवृत्ति विकल्प पत्र
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IMPORTANT FACTS
➭ सेवानिवृत्त / मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्त / मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता को भी सम्मिलित किया जायेगा।
➭ सरकारी सेवकों की भांति ऐसे शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मी जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते है, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु में सेवानिवृत्त के विकल्पधारी शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी राज्य सरकार के नियमों के अधीन सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होगें।
➭ उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2006 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत बनाये रखा गया है, जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू 9000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।
➭ 60 वर्ष की आयु का विकल्प दिये जाने पर सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी/ मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम धनराशि रू0 20.00 लाख ( रू० बीस लाख मात्र) तक सीमित होगी।
➭ पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्यूटी - बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली :: Download
➭ ग्रेच्युटी सम्बन्धी पोस्ट को विस्तार से पढ़ें :: Click Here
न्यायिक क्षेत्र-उच्च न्यायालय, प्रयागराज
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