विद्यालय पेयरिंग/ शिफ्टिंग के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया गया है:-
- राज्य परियोजना कार्यालय से विद्यालय पेयरिंग / शिफ्टिंग से सम्बन्धित पत्र प्राप्ति के पूर्व समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जायें।
- विकास खण्ड में जितने भी विद्यालय पेयरिंग/ शिफ्टिंग किये गये है उनमें एसे विद्यालय जिनकी दूरी 01 किलोमीटर एवं विद्यालय का छात्र नामांकन 50 से अधिक है के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित आख्या पत्रावली में तैयार रख लें।
- विद्यालय के पेयरिंग के उपरान्त गांव एवं मजरे की दूरी प्रथम गांव के आखिरी घर एवं द्वितीय गांव के प्रथम घर के मध्य की दूरी को मानक के रूप में प्रयोग किया जायें।
- विद्यालय में छात्र नामांकन की गणना विद्यालय के यू-डायस पोर्टल एवं प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज छात्र-छात्राओं की संख्या से की जायें।
- पेयरिंग किये जाने से पूर्व हाइवे, नदी, नहर के अवरोध के रूप में अवश्य संज्ञानित किया जायें।
- जो विद्यालय पेयरिंग के अन्तर्गत आ रहे है उनमें बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ सामांजस्य स्थापित करते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन / शिफ्टिंग की तथ्यपरक तैयारी कर ली जायें एवं यह तैयारी भी कर ली जायें कि जो विद्यालय पेयरिंग के उपरान्त रिक्त हुये है वह सम्बन्धित गांव / मजरे से यथोचित दूरी के अन्तर्गत नही है तथा उनमें लाइब्रेरी आदि संचालन हेतु आख्या प्रस्तुत करें।
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