CCL for UP Basic | एक बार में अधिकतम 30 दिन | वर्ष में अधिकतम तीन बार | Primary Ka Master
राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -
(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।
बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा -
(i) बाल्य देखभाल अवकाश कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण-दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किए जाने पर विचार कर सकते हैं।
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