ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों को नगरीय आवास भत्ता स्वीकृति के सम्बन्ध में | HRA | HRA IN UP BASIC | PRIMARY KA MASTER
शासनादेश संख्या-5361/15-5-84-170/2. शिक्षा (5) अनुभाग दिनांक 27 सितम्बर 1984 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।
उपर्युक्त शासनादेश संख्या-9866/15-5-82-170/82 दिनांक 15-5-82-170/82 दिनांक 15 जनवरी 1983 जैसा कि शासनादेश सं० 5455/15-5-83/170/82 दिनांक 12 जून 1984 द्वारा संशोधित हुआ है, मै कतिपय शर्तों के अधीन मकान किराया भत्ता बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अनुमन्य किया गया है, जिनके कार्य करने का स्थान शासनादेश के संलग्नक में इंगित नगरों की नगरपालिका सीमाओं के भीतर अथवा नगरपालिका सीमाओं के बाहर किन्तु उनके आठ किलोमीटर की दूरी से भीतर स्थित हो। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नगर की नगरपालिकाओं सीमाओं के बाहर उनकी आठ कि०मी० की दूरी के भीतर किसी परिषदीय कार्यालय/विद्यालय की स्थित के विषय में निर्णय लेने में एक रूपता नहीं अपनाई जा रही है। अतः उक्त सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या 9866/15-5-82-170/82 दिनांक 15 जनवरी 1983 के संलग्नक में इंगित नगरों को नगरपालिका सीमाओं के बाहर किन्तु उनके आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित समस्त परिषदीय कार्यालयों / विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता सम्बन्धित नगर में अनुमन्य दर पर देय नहीं है।
मकान किराया भत्ता उन स्थानों पर अनुमन्य हो जो संदर्भित शासनादेश के संलग्नक में इंगित नगरों को नगरपालिकाओं / नगर महापलिका की सीमाओं के भीतर होंगे। उक्त शासनादेश में उल्लिखित नगरपालिका / नगर महापालिका से संलग्न नोटीफाइड एरिया या कैटूमेंट या ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें, तथा जिनमें अप स्थित कार्यस्थल नगर की अर्हकारी सीमा के बाहर किन्तु आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर हो में मकान किराया भत्ता एक दर से अनुमन्य होगा। नगर की अर्हकारी सीमा के चाहर किन्तु उसके आठ कि०मी० की दूरी के दर से अनुमन्य होगा। नगर की अर्हकारी सीमा के बाहर किन्तु उसके आठ कि०मी० की दूरी के भीतर नगर में संलग्न नोटिफाइड एरिया व कैन्टू मेन्द्र या ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
किसी परिषदीय कार्यालय / विद्यालय की स्थिति के विषय में संबन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा उक्त दूरी अर्हकारी सीमा के किसी बिन्दु से निकटमत स्थल मार्ग द्वारा नापी जायेगी न कि वायु मार्ग से। स्थल मार्ग से यह तात्पर्य नहीं है कि पक्की सड़क से दूरी नापी जाये यदि कोई ऐसा निकटतम कच्या मार्ग भी है जिनके माध्यम से जन साधारण का आना जाना हो सके तो उससे भी दूरी नापी जा सकती है।
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