प्रेषक,
सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
सेवा में,
1- सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० प्रयागराज
2- समस्त प्राचार्य / उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र०
3- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०
विषय:- उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में || Subject:- Regarding the validity of the UP Teacher Eligibility Test Certificate.
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-392 / अरसठ-4-2021-9 (16)/2020 दिनांक 16 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एन0सी0टी0ई0 के पत्र दिनांक 09.06.2021 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व व्यापी प्रभाव से दिनांक 11.02. 2011 के उपरान्त उ०प्र० शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता रिवैलीडेट करते हुए 05 वर्ष के स्थान पर आजीवन मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।
अतः उक्त शासनादेश दिनांक 16.06.2021 द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में निर्देशित किया जाता है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत पात्रता प्रमाण पत्र में अंकित वैधता, को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी 05 वर्षों के स्थान पर रिवैलिडेट करते हुए आजीवन मान्य" माना जाय।
उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
भवदीय
परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता लाइफ टाइम करने संबंधी NCTE का आदेश || NCTE's order to extend the validity of teacher eligibility test for life time
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